बिहार बोर्ड इंटर की वार्षिक परीक्षा एक फरवरी से शुरू हो रही है। परीक्षा 12 फरवरी तक होगी। परीक्षा में 13,04, 352 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें 6,77,921 छात्र व 6,26,431 छात्राएं शामिल हैं। वहीं, पटना जिले में 77,012 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनमें 36,524 छात्राएं एवं 40, 488 छात्र हैं। पटना में 78 केन्द्र समेत बोर्ड ने राज्यभर में 1,523 केंद्र बनाए गए हैं।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि पहले दिन एक फरवरी को प्रथम पाली में जीव विज्ञान (विज्ञान) और दर्शनशास्त्रत्त् (कला) की परीक्षा होगी। परीक्षा 9:30 बजे से 12:45 बजे तक होगी। वहीं द्वितीय पाली में अर्थशास्त्रत्त् (आर्ट्स व कॉमर्स) की परीक्षा दो बजे से शुरू होगी, जो 5:15 तक चलेगी। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले तक केंद्र में प्रवेश मिलेगा। प्रथम पाली में नौ बजे तक तथा द्वितीय पाली में 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
वहीं, हर 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक होंगे। परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी एवं वीक्षक मोबाइल फोन, ब्लूटूथ लेकर नहीं जाएंगे। सभी केंद्रों पर धारा 144 लागू है। बिहार बोर्ड ने सभी डीएम-एसपी को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
रखें ख्याल
- केंद्र पर प्रवेश पत्र, कलम, पेंसिल, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर ही जाएं
- जूता मोजा पहन कर जा सकते हैं
- केंद्र के अंदर मोबाइल, ब्लू-टूथ, पेजर, व्हाइटनर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और इरेजर लेकर नहीं जाएं
- ओएमआर सीट पर व्हाइटनर और इरेजर का इस्तेमाल नहीं करें
वीडियोग्राफी की व्यवस्था
केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। 500 परीक्षार्थी पर एक वीडियोग्राफर रहेगा। वस्तुनिष्ट एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 100 प्रतिशत अतिरिक्त प्रश्नों का विकल्प दिया जाएगा, अर्थात जितने प्रश्नों का हल किया जाना है, उससे दोगुने संख्या में प्रश्न पूछे जाएंगे।
छात्रों को जूता-मोजा पहनने की मिली अनुमति इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 के दौरान छात्रों को जूता-मोजा पहन कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी गयी है। एक से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाली परीक्षा में परीक्षार्थियों को जूता-मोजा पहनकर परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गयी थी, लेकिन ठंड के मौसम को देखते हुए समिति ने इंटर परीक्षा में जूता-मोजा पहन कर परीक्षा देने की अनुमति दे दी है।
धारा-144 अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई
परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिले और सभी अनुमंडलों में भी अनुमंडल स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। सभी परीक्षा केन्द्रों पर कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के लिए संबंधित अनुमंडल दंडाधिकारियों द्वारा धारा-144 अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 200 मीटर एवं शहरी क्षेत्रों में 100 मीटर की परिधि में भीड़ लगाना वर्जित किया गया है।
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